RBI Ombudsman Scheme: अब गांवों के ग्राहकों को भी मिलेगी शिकायत निवारण की सुविधा
RBI ने 1 अक्टूबर को बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रामीण सहकारी बैंक भी ओम्बड्समैन स्कीम के तहत आएंगे, जिससे गांवों में रहने वाले ग्राहकों की शिकायतों का समाधान आसान होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अक्टूबर को ग्राहकों के हितों से जुड़े कई अहम फैसले किए। इनमें सबसे बड़ा फैसला ग्रामीण सहकारी बैंकों को RBI Ombudsman Scheme के दायरे में शामिल करना है। अब गांवों में रहने वाले ग्राहक भी अपनी बैंकिंग शिकायतों का समाधान आसानी से करा सकेंगे।
शिकायत निपटारे की व्यवस्था होगी मजबूत
गवर्नर संजय मल्होत्रा (RBI Governor Sanjay Malhotra) ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद कहा कि RBI अब ग्राहक संतुष्टि और फाइनेंशियल सिस्टम में विश्वास बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। इसके तहत इंटरनल ओम्बड्समैन फ्रेमवर्क को और मजबूत किया जाएगा ताकि बैंक और वित्तीय संस्थान शिकायतों को गंभीरता से लें।
अब गांवों में भी मिलेगी सुविधा
पहले यह सुविधा केवल शहरी संस्थानों तक सीमित थी, लेकिन अब ग्रामीण सहकारी बैंक भी इस दायरे में आएंगे। इसका मतलब है कि गांवों के ग्राहक भी RBI ओम्बड्समैन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे।
कैसे करें शिकायत?
RBI की एकीकृत ओम्बड्समैन स्कीम (Integrated Ombudsman Scheme) के तहत अब तक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शहरी सहकारी बैंक, NBFC और 50 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा वाले नॉन-शेड्यूल प्राइमरी सहकारी बैंक शामिल थे। अब इसमें ग्रामीण सहकारी बैंक भी जुड़ गए हैं।
ग्राहक अपनी शिकायत इन तरीकों से दर्ज कर सकते हैं:
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए https://cms.rbi.org.in पर लॉग इन करें।
ईमेल भेजें: CRPC@rbi.org.in
टोल-फ्री नंबर 14448 पर कॉल करें।
ग्राहकों का विश्वास बढ़ाना है लक्ष्य
RBI का कहना है कि ये कदम ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने और बैंकिंग अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए उठाए गए हैं। साथ ही, RBI ने स्पष्ट किया कि आगे भी सभी फैसले डेटा-आधारित होंगे और मूल्य स्थिरता व विकास उसका प्रमुख लक्ष्य रहेगा।